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Gonda News: सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी दोषसिद्ध
Fri, 27 Feb 2026 11:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 27 Feb 2026 11:15 PM IST
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गोंडा। बालिका से सामूहिक दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि तय की गई है। कौड़िया के एक गांव की महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि 12 जून 2017 की रात को अभईपुर निवासी आत्माराम, ननके और ग्राम परसिया रानी सिसई निवासी राममूरत सहित अन्य उसकी 15 वर्ष की बेटी को अगवा कर ले गए।
13 जून को बेटी बेहोशी की हालत में मिली। उसने सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की। पुलिस ने न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बाद वादी के प्रार्थनापत्र पर फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर न्यायालय ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आत्माराम, ननके और राममूरत को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि नियत की है।
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सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि तय की गई है। कौड़िया के एक गांव की महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि 12 जून 2017 की रात को अभईपुर निवासी आत्माराम, ननके और ग्राम परसिया रानी सिसई निवासी राममूरत सहित अन्य उसकी 15 वर्ष की बेटी को अगवा कर ले गए।
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13 जून को बेटी बेहोशी की हालत में मिली। उसने सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की। पुलिस ने न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बाद वादी के प्रार्थनापत्र पर फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर न्यायालय ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आत्माराम, ननके और राममूरत को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि नियत की है।
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