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गैंगस्टर को तीन साल एक माह का सश्रम कारावास
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गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने एक आरोपी अभियुक्त को तीन वर्ष एक माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि 30 जुलाई 2019 को कटरा बाजार थाने की पुलिस ने मिथलेश निवासी ग्राम बेहनन पुरवा छतौरा थाना कटरा बाजार परउप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की और साक्ष्य संकलित कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर अभियुक्त मिथलेश को दोषसिद्ध किया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने दोषसिद्ध अभियुक्त मिथलेश को तीन वर्ष एक माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में उसे 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि 30 जुलाई 2019 को कटरा बाजार थाने की पुलिस ने मिथलेश निवासी ग्राम बेहनन पुरवा छतौरा थाना कटरा बाजार परउप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की और साक्ष्य संकलित कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर अभियुक्त मिथलेश को दोषसिद्ध किया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने दोषसिद्ध अभियुक्त मिथलेश को तीन वर्ष एक माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में उसे 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। (संवाद)
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