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Gonda News: जानलेवा हमले में दो भाइयों की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 24 Mar 2025 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 24 Mar 2025 11:06 PM IST
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गोंडा। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन जानलेवा हमले के आरोपी दो सगे भाइयों का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कौड़िया क्षेत्र के निवासी तुलसीराम ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार अप्रैल 2022 की रात साढ़े नौ बजे दरवाजे पर प्रधान द्वारा इंटरलाॅकिंग खड़ंजा लगवाया जा रहा था। तभी ग्राम भैंसहा के रहने वाले विद्याराम यादव व उनके भाई देवी प्रसाद यादव अपशब्द कहते हुए लाठी-डंडे से मारने लगे। बचाने आए पुत्र लालमनि, लाल बहादुर के पुत्र अनीश व संदीप को भी मारा। इससे लालमनि के सिर में गंभीर चोटें आईं। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी विद्याराम यादव व देवी प्रसाद यादव का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कौड़िया क्षेत्र के निवासी तुलसीराम ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार अप्रैल 2022 की रात साढ़े नौ बजे दरवाजे पर प्रधान द्वारा इंटरलाॅकिंग खड़ंजा लगवाया जा रहा था। तभी ग्राम भैंसहा के रहने वाले विद्याराम यादव व उनके भाई देवी प्रसाद यादव अपशब्द कहते हुए लाठी-डंडे से मारने लगे। बचाने आए पुत्र लालमनि, लाल बहादुर के पुत्र अनीश व संदीप को भी मारा। इससे लालमनि के सिर में गंभीर चोटें आईं। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी विद्याराम यादव व देवी प्रसाद यादव का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)