{"_id":"642b1c8d12be20429606b374","slug":"four-convicted-in-molestation-poxo-act-gonda-news-c-13-1-164663-2023-04-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: छेड़खानी-पॉक्सो एक्ट में चार दोषियों को सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: छेड़खानी-पॉक्सो एक्ट में चार दोषियों को सजा
Tue, 04 Apr 2023 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 04 Apr 2023 12:05 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोंडा। नाबालिग से छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों का पांच साल कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि 16 साल की पीड़िता ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 16 मार्च को वह नानी के घर जा रही थी। रास्ते में सिटी मांटेसरी स्कूल के पास मालवीयनगर निवासी प्रभात सिंह और विष्णुपुरी के रोहित सिंह मिले। दोनों ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और मालवीयनगर स्थित राजवीर के घर ले गए। वहां सिविल लाइंस निवासी भरत सिंह की मौजूदगी में एक कमरे में बंद कर पीटा व छेड़खानी की। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्य मिलने पर आरोपी राजवीर, प्रभात सिंह, रोहित सिंह व भरत सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया।
मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी और पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी राजवीर, प्रभात सिंह, रोहित सिंह व भरत सिंह को पांच-पांच साल के कारावास व नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि 16 साल की पीड़िता ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 16 मार्च को वह नानी के घर जा रही थी। रास्ते में सिटी मांटेसरी स्कूल के पास मालवीयनगर निवासी प्रभात सिंह और विष्णुपुरी के रोहित सिंह मिले। दोनों ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और मालवीयनगर स्थित राजवीर के घर ले गए। वहां सिविल लाइंस निवासी भरत सिंह की मौजूदगी में एक कमरे में बंद कर पीटा व छेड़खानी की। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्य मिलने पर आरोपी राजवीर, प्रभात सिंह, रोहित सिंह व भरत सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया।
मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी और पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी राजवीर, प्रभात सिंह, रोहित सिंह व भरत सिंह को पांच-पांच साल के कारावास व नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन