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Gonda News: दो बसों में नहीं मिली प्राथमिक उपचार की सुविधा, एक में नहीं मिला अग्निशमन यंत्र
Tue, 28 Oct 2025 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 28 Oct 2025 11:40 PM IST
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गुरुनानक चौराहे के पास बस संचालकों निर्देश देते एआरटीओ आरसी भारतीय। - संवाद
गोंडा। अमर उजाला के 28 अक्तूबर के अंक में प्रकाशित खबर पांच घंटे लगातार तेज रफ्तार में दौड़ाई बस, अचानक लगी आग को प्रशासन ने संज्ञान लिया है। मंगलवार दोपहर एआरटीओ आरसी भारतीय व यात्री कर अधिकारी मो. आरिफ खां ने गुरुनानक चौराहे पर दो बसों की जांच की। इनमें से एक बस में अग्निशमन यंत्र नहीं मिला। दाेनों बसों में प्राथमिक उपचार का भी कोई प्रबंध नहीं मिला। जांच में पाया गया कि इन दोनों बसों का परमिट समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद दोनों बसों को नो पार्किंग जोन में खड़ा करके सवारियां बैठाई जा रही थीं।
एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि दोनों बसों का चालान करने के साथ ही नो परमिट पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बस संचालकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि अगर अभिलेखों में कमी पाई गई और नो पार्किंग जोन में बसें खड़ी मिलीं तो एमवी एक्ट में सीज कर दी जाएंगी।
यात्री कर अधिकारी मो. आरिफ खां ने बताया कि चेकिंग के दौरान ओवरलोड तीन पिकअप पकड़ी गईं। तीनों पिकअप बिना फिटनेस के संचालित हो रही थीं। तीनों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चालकों को चेतावनी दी गई है कि बिना परमिट और फिटनेस के वाहनों का संचालन न करें।
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एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि दोनों बसों का चालान करने के साथ ही नो परमिट पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बस संचालकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि अगर अभिलेखों में कमी पाई गई और नो पार्किंग जोन में बसें खड़ी मिलीं तो एमवी एक्ट में सीज कर दी जाएंगी।
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यात्री कर अधिकारी मो. आरिफ खां ने बताया कि चेकिंग के दौरान ओवरलोड तीन पिकअप पकड़ी गईं। तीनों पिकअप बिना फिटनेस के संचालित हो रही थीं। तीनों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चालकों को चेतावनी दी गई है कि बिना परमिट और फिटनेस के वाहनों का संचालन न करें।
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