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दरोगा समेत चार सिपाहियों के खिलाफ कोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश
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गोंडा। इटियाथोक थाने के एक दरोगा और चार सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश अदालत ने दिया है। राजस्थान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान रामचंद्र ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि नौकरी को प्रभावित करने के लिए गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस में उनकी झूठी शिकायत की। थाने के दरोगा और चार सिपाहियों ने उन्हें थाने लाकर उनसे अभद्रता की और एटीएम से रुपये निकाल लिए।
शिकायत कर्ता का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन जांच में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के यहां अपील की।
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अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि न्यायालय ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में दरोगा अयोध्या प्रसाद मिश्र व चार सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ है।
जमानत के एक मामले में सुनवाई के दौरान सीओ सदर के उपस्थित न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सीओ सदर लक्ष्मीकांत के विरुद्ध वारंट जारी किया है। दो फरवरी को सीओ को हाईकोर्ट में पेश होना है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता राहुल त्रिपाठी ने आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए कहा कि गोंडा के एक मामले में सुनवाई के दौरान सीओ सदर उपस्थित नहीं हुए। दुष्कर्म के मामले में एक जमानत पर सुनवाई हो रही थी। सीओ को अब दो फरवरी को हर हाल में पेश होना होगा।
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उनका कहना है कि नौकरी को प्रभावित करने के लिए गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस में उनकी झूठी शिकायत की। थाने के दरोगा और चार सिपाहियों ने उन्हें थाने लाकर उनसे अभद्रता की और एटीएम से रुपये निकाल लिए।
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शिकायत कर्ता का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन जांच में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के यहां अपील की।
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अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि न्यायालय ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में दरोगा अयोध्या प्रसाद मिश्र व चार सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ है।
जमानत के एक मामले में सुनवाई के दौरान सीओ सदर के उपस्थित न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सीओ सदर लक्ष्मीकांत के विरुद्ध वारंट जारी किया है। दो फरवरी को सीओ को हाईकोर्ट में पेश होना है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता राहुल त्रिपाठी ने आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए कहा कि गोंडा के एक मामले में सुनवाई के दौरान सीओ सदर उपस्थित नहीं हुए। दुष्कर्म के मामले में एक जमानत पर सुनवाई हो रही थी। सीओ को अब दो फरवरी को हर हाल में पेश होना होगा।