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जाली नोटों के तीन कारोबारियों की जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 05 Feb 2022 12:06 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Feb 2022 12:06 AM IST
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crime
गोंडा। जाली नोटों के मामले में तीन कारोबारियों की जमानत अर्जी शुक्रवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस ने जाली नोट बनाने, उसका कारोबार करने और रखने के आरोप में ताज मोहम्मद, विश्वनाथ सिंह और शमशाद को पकड़ा था। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में जाली नोट और नोट बनाने के उपकरण भी बरामद किया था। इसके बाद कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि शमशाद कमीशन पर जाली नोट को असली नोट चलाने के लिए देता है। तीनों अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अपराध की प्रवृत्ति और गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
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