{"_id":"63f0caa1b008774f530944f3","slug":"court-gonda-dowrey-gonda-news-c-13-1-92345-2023-02-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोंडा: दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोंडा: दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा
Sat, 18 Feb 2023 06:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 18 Feb 2023 06:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोंडा। तीन साल पूर्व कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को 10 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि वादी शब्बीर निवासी ग्राम कस्तूरी कोतवाली करनैलगंज ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि एक साल पहले उसके पुत्री अनीसा बानो की शादी शमशेर अली उर्फ छोटू निवासी मोहल्ला बमपुलुस के साथ हुई थी। पति शमशेर अली उर्फ छोटू दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था और 30 मार्च 2020 की रात में लड़की को जान से मार डाला है।
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दहेज के लिए पत्नी की हत्या के साक्ष्य के आधार पर आरोपी शमशेर अली उर्फ छोटू केे खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। इस दौरान न्यायालय ने दहेज हत्या के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी शमशेर अली उर्फ छोटू को दोषसिद्ध किया।
विज्ञापन
शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने अभियुक्त शमशेर अली उर्फ छोटू को दहेज हत्या के अपराध में 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि वादी शब्बीर निवासी ग्राम कस्तूरी कोतवाली करनैलगंज ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि एक साल पहले उसके पुत्री अनीसा बानो की शादी शमशेर अली उर्फ छोटू निवासी मोहल्ला बमपुलुस के साथ हुई थी। पति शमशेर अली उर्फ छोटू दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था और 30 मार्च 2020 की रात में लड़की को जान से मार डाला है।
विज्ञापन
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दहेज के लिए पत्नी की हत्या के साक्ष्य के आधार पर आरोपी शमशेर अली उर्फ छोटू केे खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। इस दौरान न्यायालय ने दहेज हत्या के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी शमशेर अली उर्फ छोटू को दोषसिद्ध किया।
विज्ञापन
शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने अभियुक्त शमशेर अली उर्फ छोटू को दहेज हत्या के अपराध में 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।