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जानलेवा हमले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने कटरा बाजार क्षेत्र में चार माह पहले हुए जानलेवा हमले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र के यशवंत लाल ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 18 मार्च 2022 को 12 बजे उसका भतीजा पंकज कुमार गुप्ता होली खेलते हुए डिउहार बाबा के स्थान पर जा रहे थे। तभी देवा पसिया निवासी भगवान प्रसाद दीक्षित उर्फ नन्हें के ललकारने पर उनके लड़के सुनील कुमार ने फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। पंकज व उसके साथ रहे कृष्ण कुमार को संदीप शुक्ला ने जान से मारने की नीयत से फरसे से मारा।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उन्हें जेल भेज दिया गया। अभियुक्त सुनील कुमार के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त सुनील कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। मामले में दो अन्य अभियुक्त भगवान प्रसाद दीक्षित उर्फ नन्हे व संदीप शुक्ला की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। संवाद
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र के यशवंत लाल ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 18 मार्च 2022 को 12 बजे उसका भतीजा पंकज कुमार गुप्ता होली खेलते हुए डिउहार बाबा के स्थान पर जा रहे थे। तभी देवा पसिया निवासी भगवान प्रसाद दीक्षित उर्फ नन्हें के ललकारने पर उनके लड़के सुनील कुमार ने फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। पंकज व उसके साथ रहे कृष्ण कुमार को संदीप शुक्ला ने जान से मारने की नीयत से फरसे से मारा।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उन्हें जेल भेज दिया गया। अभियुक्त सुनील कुमार के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त सुनील कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। मामले में दो अन्य अभियुक्त भगवान प्रसाद दीक्षित उर्फ नन्हे व संदीप शुक्ला की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। संवाद
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