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एसडीएम के आदेश पर तीन मंजिला मकान कुर्क
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जखनिया एसडीएम बीर बहादुर यादव के आदेश पर मंगलवार को पुलिस टीम ने हंसराजपुर बाजार स्थित तीन मंजिला मकान कुर्क कर लिया। मकान को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद को देखते हुए शांति व्यवस्था को लेकर कार्रवाई की गई है।
शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव निवासी डॉ. अमरनाथ तिवारी और मेवालाल गुप्ता के बीच भूमि एवं मकान को लेकर विवाद चला आ रहा था। दोनों पक्ष विवादित मकान पर अपनी- अपनी दावेदारी कर रहे थे। मकान में मेवालाल गुप्ता का कब्जा था और वह मकान किराए पर दिए थे। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। पुलिस ने बीते 18 अक्टूबर को धारा 145 (1) सीआरपीसी के तहत विवादित भूमि में बने मकान को लेकर शांतिभंग होने की संभावना जताते हुए आख्या रिपोर्ट उपजिलाधिकारी जखनिया को सौंपी थी। रिपोर्ट में उपजिलाधिकारी जखनिया से मांग कि गई थी कि ऐसी स्थिति में भूमि विवादित को धारा 146(1) सीआरपीसी मे कुर्क कर दिया जाए। उपजिलाधिकारी ने विधिक प्रक्रिया को पूर्ण कराने के बाद कुर्क करने का आदेश दिया है और दोनों पक्षों को न्यायालय में 31 जनवरी को अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। कार्रवाई के दौरान शादियाबाद थानाध्यक्ष राजेश मौर्या और अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे।
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शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव निवासी डॉ. अमरनाथ तिवारी और मेवालाल गुप्ता के बीच भूमि एवं मकान को लेकर विवाद चला आ रहा था। दोनों पक्ष विवादित मकान पर अपनी- अपनी दावेदारी कर रहे थे। मकान में मेवालाल गुप्ता का कब्जा था और वह मकान किराए पर दिए थे। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। पुलिस ने बीते 18 अक्टूबर को धारा 145 (1) सीआरपीसी के तहत विवादित भूमि में बने मकान को लेकर शांतिभंग होने की संभावना जताते हुए आख्या रिपोर्ट उपजिलाधिकारी जखनिया को सौंपी थी। रिपोर्ट में उपजिलाधिकारी जखनिया से मांग कि गई थी कि ऐसी स्थिति में भूमि विवादित को धारा 146(1) सीआरपीसी मे कुर्क कर दिया जाए। उपजिलाधिकारी ने विधिक प्रक्रिया को पूर्ण कराने के बाद कुर्क करने का आदेश दिया है और दोनों पक्षों को न्यायालय में 31 जनवरी को अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। कार्रवाई के दौरान शादियाबाद थानाध्यक्ष राजेश मौर्या और अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे।
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