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गाजीपुर पुलिस का एक्शन: मुख्तार अंसारी गिरोह के सहयोगी मोहम्मद शाहिद सहित तीन के खिलाफ एफआईआर, वजह जान लें

Sat, 25 Jul 2026 09:34 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 25 Jul 2026 09:34 AM IST
सार

Ghazipur News: गाजीपुर में आईएस- 191 के सहयोगी मोहम्मद शाहिद समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि मोहम्मद शाहिद ने किराये के मकान को स्थायी व वर्तमान पता बताकर शस्त्र लाइसेंस लिया था। 

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Ghazipur police FIR against three criminals including Mohammad Shahid an associate of  Mukhtar Ansari gang
मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस- 191 के सहयोगी मोहम्मद शाहिद, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद व क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरोप है कि मोहम्मद शाहिद ने किराये के मकान को स्थायी व वर्तमान पता बताकर शस्त्र लाइसेंस लिया था। जबकि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद और क्षेत्रीय लेखपाल ने आवेदक मोहम्मद शाहिद के स्थायी पते एवं निवास के पते के कॉलम में मुहम्मदाबाद के स्थायी पते को तश्दीक करते हुए लाइसेंस प्रदान करने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गई थी।

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एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी एवं उसके परिजनों को निर्गत शस्त्रों की वर्तमान स्थिति और उसके गैंग (आईएस- 191) के सदस्यों एवं सहयोगियों को निर्गत 51 शस्त्र लाइसेंसों पर क्रय विक्रय किये गए विभिन्न शस्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं जांच की कार्रवाई कराई जा रही है। 
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जांच व सत्यापन में यह पता चला कि मुहम्मद शाहिद ने किराये के मकान पुरानी कचहरी थाना मुहम्मदाबाद के नाम से 28 अप्रैल 2001 में एसबीबीएल गन का लाइसेंस संख्या 1383/पी 2 लिया है। इसके द्वारा शस्त्र का कई बार क्रय-विक्रय किया गया है। 

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सत्यापन के दौरान पाया गया कि उक्त शस्त्र लाइसेंसी मोहम्मद शाहिद मूल रूप से सैदपुर कोतवाली के अब्दु़ल हमीद नगर वार्ड नंबर चार का निवासी है। वह वर्ष 1999 से 2015 तक मुहम्मदाबाद कोतवाली के मंगल बाजार यूसुफपुर स्थित पुरानी कचहरी में किराये के मकान में निवास कर रहा था। 

इसी दौरान उसने अपने मूल पता छिपाते हुए मुहम्मदाबाद के स्थायी पते पर शस्त्र लाइसेंस का आवेदन किया गया था। शस्त्र आवेदन प्रार्थना पत्र पर इसके द्वारा स्थायी व वर्तमान पते के कॉलम में मुहम्मदाबाद के पते का उल्लेख किया गया था। इसके संबंध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आवेदक के स्थायी पते एवं निवास के पते के कॉलम में मुहम्मदाबाद के स्थायी पते को तश्दीक करते हुए लाइसेंस प्रदान करने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गई थी। 

एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि पते के फर्जीवाड़ा के मामले में मोहम्मद शाहिद, मुहम्मदाबाद तत्कालीन थाना प्रभारी और क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।

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