{"_id":"63f765afbf5f98db05014bc4","slug":"the-person-who-raped-an-innocent-was-sentenced-in-50-days-ghazipur-news-c-20-1-76486-2023-02-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghazipur News: मासूम संग दुष्कर्म करने वाले को 50 दिन में सुनाई सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghazipur News: मासूम संग दुष्कर्म करने वाले को 50 दिन में सुनाई सजा
विज्ञापन
पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। जनपद के बहरियाबाद क्षेत्र के एक साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को 50 दिन में अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ित के पिता को देने का आदेश हुआ है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत में थाना सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी की ओर से थाना बहरियाबाद में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोजन के अनुसार, उसकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री दादी के साथ रिश्तेदारी में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। बच्ची अन्य बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर 25 नवंबर 2022 को खेल रही थी। इसी दौरान अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर निवासी बरौली थाना शादियाबाद उसे टॉफी दिलवाने का लालच देकर जबरदस्ती उठा ले गया।
सूचना मिलने पर रिश्तेदार और परिवार के लोग बच्ची का तलाश करने लगे। बच्ची दूसरे गांव में मिली। मासूम के साथ जंग बहादुर ने दुष्कर्म किया था। यह घटना रात 11:00 बजे की है। इसके बाद बच्ची को थाने ले जाया गया।
विज्ञापन
तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसी रात को अभियुक्त को धर दबोचा। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप 2 जनवरी 2023 को बनाया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रवि कांत पांडे ने आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया।अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। जनपद के बहरियाबाद क्षेत्र के एक साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को 50 दिन में अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ित के पिता को देने का आदेश हुआ है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत में थाना सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी की ओर से थाना बहरियाबाद में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोजन के अनुसार, उसकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री दादी के साथ रिश्तेदारी में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। बच्ची अन्य बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर 25 नवंबर 2022 को खेल रही थी। इसी दौरान अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर निवासी बरौली थाना शादियाबाद उसे टॉफी दिलवाने का लालच देकर जबरदस्ती उठा ले गया।
विज्ञापन
सूचना मिलने पर रिश्तेदार और परिवार के लोग बच्ची का तलाश करने लगे। बच्ची दूसरे गांव में मिली। मासूम के साथ जंग बहादुर ने दुष्कर्म किया था। यह घटना रात 11:00 बजे की है। इसके बाद बच्ची को थाने ले जाया गया।
विज्ञापन
तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसी रात को अभियुक्त को धर दबोचा। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप 2 जनवरी 2023 को बनाया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रवि कांत पांडे ने आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया।अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।