फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The person who raped an innocent was sentenced in 50 days

Ghazipur News: मासूम संग दुष्कर्म करने वाले को 50 दिन में सुनाई सजा

Thu, 23 Feb 2023 06:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Feb 2023 06:40 PM IST
विज्ञापन
The person who raped an innocent was sentenced in 50 days
पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। जनपद के बहरियाबाद क्षेत्र के एक साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को 50 दिन में अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ित के पिता को देने का आदेश हुआ है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत में थाना सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी की ओर से थाना बहरियाबाद में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोजन के अनुसार, उसकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री दादी के साथ रिश्तेदारी में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। बच्ची अन्य बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर 25 नवंबर 2022 को खेल रही थी। इसी दौरान अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर निवासी बरौली थाना शादियाबाद उसे टॉफी दिलवाने का लालच देकर जबरदस्ती उठा ले गया।
विज्ञापन

सूचना मिलने पर रिश्तेदार और परिवार के लोग बच्ची का तलाश करने लगे। बच्ची दूसरे गांव में मिली। मासूम के साथ जंग बहादुर ने दुष्कर्म किया था। यह घटना रात 11:00 बजे की है। इसके बाद बच्ची को थाने ले जाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसी रात को अभियुक्त को धर दबोचा। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप 2 जनवरी 2023 को बनाया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रवि कांत पांडे ने आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया।अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed