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Ghazipur News: तालाब पर अतिक्रमण के आरोप में एनजीटी ने डीएम समेत 5 पक्षों को नोटिस भेजा

Fri, 10 Jul 2026 12:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 12:52 AM IST
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The NGT has issued notices to five parties, including the District Magistrate, over allegations of encroachment on a pond.
गाजीपुर। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में सार्वजनिक तालाब की भूमि पर कथित अतिक्रमण और निजी विद्यालय के निर्माण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है।
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एनजीटी की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग, जिलाधिकारी गाजीपुर समेत पांच संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दो माह के भीतर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को निर्धारित की गई है।
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मामला आफताब आलम की ओर से एनजीटी के लोक शिकायत पोर्टल पर की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मदाबाद स्थित राजस्व अभिलेखों में दर्ज सार्वजनिक तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निजी विद्यालय का भवन बना दिया गया।
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साथ ही नगर पालिका परिषद से कथित रूप से अनियमित तरीके से भवन मानचित्र स्वीकृत कराने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे तालाब और उससे जुड़े सार्वजनिक मार्ग का अस्तित्व प्रभावित हुआ है।
इस पर एनजीटी के न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि मामला पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक जलस्रोतों से जुड़े प्रश्न उठाता है।

इसके बाद पर्यावरण विभाग के सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, जिलाधिकारी गाजीपुर, जिला आर्द्रभूमि समिति और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
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