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अधिवक्ताओं के हड़ताल से नहीं हो सकी जिरह

Tue, 02 Aug 2022 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Aug 2022 11:45 PM IST
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The lawyers' strike could not be argued
देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह सरफराज अंसारी के जिरह की कार्रवाई अधिवक्ता के हड़ताल के कारण मंगलवार को भी नहीं हो सकी। न्यायालय ने जिरह के लिए अगली तारीख दस अगस्त नियत की है।
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तीन दिसंबर 1990 को सुबह 7.30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर क्षेत्र में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था। इसी बीच एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह, बृजेश सिंह और राइफल से लैस दो अज्ञात व्यक्ति आए और पकड़कर मारने-पीटने लगे थे। सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिए और दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिए थे। इसके बाद साइट पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मारकर फाड़ दिए थे। उसके सहयोगी को थप्पड़ से पीट कर भगा दिए थे। सरफराज की सूचना पर सैदपुर में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे में सरफराज की जिरह होनी थी।
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