विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को नाबालिगसे दुष्कर्म के मामले में दोषी रामजीत को दस वर्ष की कड़ी कैद और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार बरेसर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़कीकी मां ने थाने में तहरीर दिया, इसमें बताया कि 17 दिसंबर 2014 की सुबह उसकी पुत्री को कोई बहकाकर अपने साथ ले गया है। तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की, इस दौरान नाबालिगको बरामद कर पुलिस आरोपी रामजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस रामजीत के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल की। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने छह गवाहों को पेश किया। वादी पक्ष की तरफ से सुमित कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन का सहयोग किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी रामजीत के खिलाफ सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को नाबालिगसे दुष्कर्म के मामले में दोषी रामजीत को दस वर्ष की कड़ी कैद और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार बरेसर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़कीकी मां ने थाने में तहरीर दिया, इसमें बताया कि 17 दिसंबर 2014 की सुबह उसकी पुत्री को कोई बहकाकर अपने साथ ले गया है। तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की, इस दौरान नाबालिगको बरामद कर पुलिस आरोपी रामजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस रामजीत के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल की। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने छह गवाहों को पेश किया। वादी पक्ष की तरफ से सुमित कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन का सहयोग किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी रामजीत के खिलाफ सजा सुनाई।