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दुष्कर्म आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास

Tue, 25 Jan 2022 11:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jan 2022 11:09 PM IST
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Ten years rigorous imprisonment for rape convict
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी अरविंद यादव को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार गहमर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तहरीर थी दी कि उसकी नाबालिग लड़की को 16 मई 2013 की सुबह छह बजे गांव के ही अरविंद यादव बहला-फुसला कर कहीं ले गया था। जहां उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया और गांव के बाहर छोड़ दिया। तहरीर पर गहमर कोतवाली में कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था। उनके आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान लिया गया। आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया और उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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