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बूथों का निरीक्षण करें सेक्टर अधिकारी
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विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पंचायत सभागार में शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सेक्टर अधिकारियों और पुलिस सेक्टर अधिकारियों को अपने क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि वे सूचनाएं रिटर्निंग अधिकारी, उपजिलाधिकारी और अपर उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं।
बैठक में चुनाव को लेकर उन ग्राम, मजरा को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया जहां किसी प्रकार के भय की आशंका है। माहौल खराब करने में चिह्नित किए गए लोगों के खिलाफ निरोधात्मक व विधिक कार्रवाई की जाए। सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारी अपने संबंधित बूथों का भ्रमण कर वीएम-2, वीएम-3, वीएम-4 पर सूचना तैयार कर वीएम-5 पर संयुक्त हस्ताक्षर सहित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं। इस सूचना के आधार पर रिटर्निंग आफिसर, उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी वीएम-6 पर सूचना तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। रिटर्निंग आफिसर, उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी की ओर से दी गई सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीएम-7 पर सूचना आयोग को उपलब्ध कराएंगेे। निरोधात्मक कार्रवाई 107/116, 151, 110 जी, गुंडा अधिनियम एवं गिरोह अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी।
बैठक के दौरान शस्त्रों के जमा कराये जाने के संबंध में भी जानकारी ली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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बैठक में चुनाव को लेकर उन ग्राम, मजरा को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया जहां किसी प्रकार के भय की आशंका है। माहौल खराब करने में चिह्नित किए गए लोगों के खिलाफ निरोधात्मक व विधिक कार्रवाई की जाए। सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारी अपने संबंधित बूथों का भ्रमण कर वीएम-2, वीएम-3, वीएम-4 पर सूचना तैयार कर वीएम-5 पर संयुक्त हस्ताक्षर सहित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं। इस सूचना के आधार पर रिटर्निंग आफिसर, उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी वीएम-6 पर सूचना तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। रिटर्निंग आफिसर, उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी की ओर से दी गई सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीएम-7 पर सूचना आयोग को उपलब्ध कराएंगेे। निरोधात्मक कार्रवाई 107/116, 151, 110 जी, गुंडा अधिनियम एवं गिरोह अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी।
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बैठक के दौरान शस्त्रों के जमा कराये जाने के संबंध में भी जानकारी ली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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