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Ghazipur News: राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए निकाली रैली
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गाजीपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद और ग्राम न्यायालय जखनिया व जमानिया के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन और आमजन को इसकी जानकारी देने के लिए सोमवार को रैली निकाली गई। रैली को जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस मौके पर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कहा कि लोक अदालत वर्षों से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार ने कहा कि लोक अदालत से न्याय के क्षेत्र में क्रांति आई है और लोगों में विधिक जागरूकता बढ़ी है।
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लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संबंधी, छोटे व लघु दांडिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआईएक्ट, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद आदि मामले हल कराए जाएंगे।
कराधान, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता से वैवाहिक विवाद और आगामी लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण कर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन और आमजन को इसकी जानकारी देने के लिए सोमवार को रैली निकाली गई। रैली को जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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इस मौके पर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कहा कि लोक अदालत वर्षों से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार ने कहा कि लोक अदालत से न्याय के क्षेत्र में क्रांति आई है और लोगों में विधिक जागरूकता बढ़ी है।
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लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संबंधी, छोटे व लघु दांडिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआईएक्ट, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद आदि मामले हल कराए जाएंगे।
कराधान, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता से वैवाहिक विवाद और आगामी लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण कर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।