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शातिर बदमाश की एक करोड़ 32 लाख 76 हजार की संपत्ति कुर्क

Tue, 31 May 2022 11:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2022 11:03 PM IST
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One crore 32 lakh 76 thousand property attached to vicious crook
जमानिया। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली क्षेत्र के सब्बलपुर कला गांव निवासी शातिर बदमाश राजू यादव की एक करोड़ 32 लाख 76 हजार 317 रुपये की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिया। मंगलवार को उपजिलाधिकारी एवं सीओ के दिशा निर्देश पर कुर्की की कार्रवाई की गई।
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शातिर बदमाश राजू यादव के सब्बलपुर कला, दिलदारनगर में कसेरा पोखरा, निरहू का पूरा आदि गांव की बेनामी अचल संपत्ति को कुर्क किया जाना है। इसमें सब्बलपुर कला और कसेरा पोखरा गांव की संपत्ति को कुर्क किया गया है। राजू यादव की कुल संपत्ति एक करोड़ 32 लाख 76 हजार 317 रुपये आंकी गई है। इसमें सफारी वाहन, मोटर साइकिल भी शामिल है। एसडीएम भारत भार्गव ने बताया कि जांच में पता चला है कि अभियुक्त राजू यादव ने काफी संपत्ति अर्जित की है। अभियुक्त ने गिरोह बनाकर अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप से बेनामी संपति अर्जित की है जबकि अभियुक्त द्वारा अपराधिक कृत्यों तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त होने से पूर्व न तो उसके पास इतनी संपत्ति थी और न ही कोई आय का श्रोत ही था। जिस कारण से संबंधित अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति को जिलाधिकारी द्वारा कुर्क किया गया है। सब्बलपुर कला और कसेरा पोखरा गांव स्थित अचल संपत्ति की कुर्की हुई है। शेष की कार्रवाई की जा रही है।
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