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जिले में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत

Mon, 18 Apr 2022 10:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Apr 2022 10:27 PM IST
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National Lok Adalat on May 14 in the district
न्यायालय परिसर के दसकक्षीय सभागार में आयोजित बैठक में बोलती पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्? - फोटो : GHAZIPUR
गाजीपुर। जनपद में 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कामायनी दुबे ने जनपद न्यायालय के दस कक्षीय सभागार में बैठक आयोजित की।
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इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण जिसमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दांडिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआईएक्ट, स्टांप वाद, पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित में प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्रकाशित करने के लिए बृहद रूप से चर्चा की गई।
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