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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को पत्नी के हत्यारे पति दिनेश चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार जनपद आजमगढ़ के बरदा थाना स्थित भुल्लनडीह गांव के सरवन ने अपनी पुत्री मनीषा की शादी 30 नवंबर 2020 को सैदपुर के पटेल नगर कस्बा के दिनेश चौहान के साथ किया था। शादी के बाद ससुराल के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे, जिससे उसे काफी मारते पीटते थे। इसकी सूचना पुत्री ने मोबाइल से दिया था। दहेज लोभी ससुराल वालों ने बीते पांच जुलाई 2021 को पुत्री के मरने की सूचना दी। वादी जब पुत्री के ससुराल गया तो घर पर कोई नहीं था। मुहल्लेवालों ने बताया कि ससुराल के लोग उसका शव लेकर वाराणसी गए हैं। वादी की तहरीर पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। जहां पर सभी ने घटना का समर्थन करते हुए बयान दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बलिराम चौहान को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं दिनेश को दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार जनपद आजमगढ़ के बरदा थाना स्थित भुल्लनडीह गांव के सरवन ने अपनी पुत्री मनीषा की शादी 30 नवंबर 2020 को सैदपुर के पटेल नगर कस्बा के दिनेश चौहान के साथ किया था। शादी के बाद ससुराल के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे, जिससे उसे काफी मारते पीटते थे। इसकी सूचना पुत्री ने मोबाइल से दिया था। दहेज लोभी ससुराल वालों ने बीते पांच जुलाई 2021 को पुत्री के मरने की सूचना दी। वादी जब पुत्री के ससुराल गया तो घर पर कोई नहीं था। मुहल्लेवालों ने बताया कि ससुराल के लोग उसका शव लेकर वाराणसी गए हैं। वादी की तहरीर पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। जहां पर सभी ने घटना का समर्थन करते हुए बयान दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बलिराम चौहान को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं दिनेश को दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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