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हत्यारे को उम्रकैद और दस हजार का जुर्माना

Fri, 27 May 2016 11:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजीपुर
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजीपुर Updated Fri, 27 May 2016 11:53 PM IST
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Killer to life imprisonment and a fine of ten thousand
कोर्ट - फोटो : file photo
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने करंडा थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का आदेश अदालत ने दिया है।
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इलाके के करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी लालचंद्र राम पुत्र सुदेश्वर ने अपनी पुत्री रीता की शादी आठ जून 2008 को नंदगंज थाना क्षेत्र के बड़हरा निवासी उमेश पुत्र सिरताज के साथ किया था। विवाह के बाद से ही रीता का पति दहेज में दस हजार रुपए की मांग करता रहा और इसको लेकर उसे प्रताड़ित करता रहा। 4 जून वर्ष 2010 की रात करीब 11 बजे लालचंद्र ने ससुराल में अपनी पत्नी रीता की गला दबाबर हत्या कर दी और उसका शव  हीरा कुशवाहा के खेत में फेंक दिया।
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सुबह रीता शव मिलने पर उसके पिता ने थाना करंडा में अपने दामाद के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के अधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 बी, 498 ए, 201 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत रिर्पोट दर्ज किया। ट्रायल के दौरान अदालत में सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र सिंह यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त उमेश को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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