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Ghazipur News: धमकी देने के मामले में जमानिया विधायक दोषमुक्त

Fri, 01 Sep 2023 11:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Sep 2023 11:31 PM IST
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Jamania MLA acquitted in threatening case
गाजीपुर। मख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को धमकी देने के मामले में जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार थाना गहमर गांव गोड़सरा के अरुण बाबू जायसवाल चुनाव के बाबत भाजपा की जमानिया विधानसभा में सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी से नाराज होकर 24 जनवरी की मध्य रात फोन से ओम प्रकाश सिंह ने प्रचार प्रसार न करने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी।

वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से कुल तीन गवाहों को पेश किया गया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया। संवाद
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