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विधानसभा चुनाव के लिए गैस सिलिंडर और पेट्रोल-डीजल किया आरक्षित
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गाजीपुर। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा बलों एवं मतदान कार्मिकों के लिए रसोई गैस के सिलिंडर, डीजल और पेट्रोल आरक्षित करवाए गए हैं। बड़ी गैस एजेंसियों पर चुनाव के लिए 30-30 और ग्रामीण गैस एजेंसियों पर 20-20 भरे हुए गैस सिलिंडर निर्वाचन कार्य की समाप्ति तक के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल का स्टाक रखा जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षाकर्मियों एवं मतदान कार्मिकों के वाहनों के लिए डीजल और पेट्रोल सुरक्षित रखने को कहा गया। इसके अलावा उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की जानी है। इसके लिए रसोई गैस के सिलिंडर भी हर एजेंसी पर आरक्षित किए गए हैं। सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस और निर्वाचन अधिकारी को सिलिंडर मुहैया कराएं। उनसे अतिरिक्त और पर्याप्त स्टाक उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि आम जन के लिए भी गैस की किल्लत न हो.
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्य से संबंधित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिले के प्रत्येक डीजल-पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल मार्च माह के अंत तक तत्काल प्रभाव से आरक्षित किया जाता है। यह आरक्षित मात्रा पंप के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाएगी। आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के मुताबिक ही किया जाएगा।
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जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षाकर्मियों एवं मतदान कार्मिकों के वाहनों के लिए डीजल और पेट्रोल सुरक्षित रखने को कहा गया। इसके अलावा उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की जानी है। इसके लिए रसोई गैस के सिलिंडर भी हर एजेंसी पर आरक्षित किए गए हैं। सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस और निर्वाचन अधिकारी को सिलिंडर मुहैया कराएं। उनसे अतिरिक्त और पर्याप्त स्टाक उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि आम जन के लिए भी गैस की किल्लत न हो.
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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्य से संबंधित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिले के प्रत्येक डीजल-पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल मार्च माह के अंत तक तत्काल प्रभाव से आरक्षित किया जाता है। यह आरक्षित मात्रा पंप के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाएगी। आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के मुताबिक ही किया जाएगा।
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