फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Four sentenced to five years each for attempt to murder

Ghazipur News: हत्या के प्रयास में चार को पांच-पांच साल की सजा

Sun, 26 Mar 2023 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 26 Mar 2023 12:15 AM IST
विज्ञापन
Four sentenced to five years each for attempt to murder
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने भांवरकोल थान क्षेत्र के हत्या के प्रयास मामले में चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, भांवरकोल थाना क्षेत्र के शेरपुर कला गांव निवासी कृपा शंकर राय ने करीमुद्दीनपुर थाना में तहरीर दी थी कि 17 अप्रैल 1988 को दिन में 9 बजे उसके पिता कैलाश नाथ राय और दयाशंकर राय गांव के उत्तर स्थित खलियान से घर की ओर आ रहे थे। उसी समय गांव के दयाशंकर, रामदीन राय, रामजी राय, काशीनाथ राय, धनराज राय और कौशल किशोर राय साथ होकर जान से मारने की नियत से एकाएक गालियां देने लगे।
विज्ञापन

रामजी राय ने उन्हें ललकारा तो इस पर सभी पिता कैलाश राय और दयाशंकर राय को लाठी डंडे से बुरी तरह मारने पीटने लगे जिससे गंभीर चोटें आई। इन्हें मुहम्मदाबाद के अस्पताल में ले जाया गया। जहां से गाजीपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, मामले के विचारण के दौरान आरोपी राम रहीम राय और कौशल किशोर राय की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

दयाशंकर राय, रामजी राय, काशीनाथ राय और धर्मराज राय चार अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण चला। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव छह गवाह पेश किये। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed