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Ghazipur: पूर्व मंत्री विजय मिश्र सहित दो को एक-एक साल की सजा, छह साल पहले दी थी जान से मारने की धमकी

Fri, 28 Jul 2023 08:42 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 28 Jul 2023 08:42 PM IST
सार

जान से मारने की धमकी देने के मामले में गाजीपुर जिले की एक कोर्ट ने पूर्व मंत्री विजय मिश्र सहित दो को एक-एक साल की सजा सुनाई। हालांकि सजा के बाद अधिवक्ता द्वारा अपील अवधि तक जमानत पर छोड़े जाने की अर्जी दी गई। जिसे न्यायालय ने मंजूर कर जमानत पर रिहा कर दिया।
 

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former minister Vijay Mishra were sentenced to one year jail ins six years ago threatened to kill
पूर्व मंत्री विजय मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गाजीपुर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री विजय मिश्र सहित दो को एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। हालांकि सजा के बाद अधिवक्ता द्वारा अपील अवधि तक जमानत पर छोड़े जाने की अर्जी दी गई। जिसे न्यायालय ने मंजूर कर जमानत पर रिहा कर दिया।

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अभियोजन के अनुसार एक न्यूज पोर्टल के संपादक सुनील कुमार सिंह ने 12 मार्च 2017 की घटना के बाद तहरीर दी। आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र अपनी पोल खोल रही खबरों से घबराकर और अपनी हार की बौखलाहट में फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वादी ने धमकी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी लगातार धमकी मिलती रही।
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होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन किए और फिर मुलाकात कर सुनील सिंह को उनकी पिस्टल छीनकर जान से मारने की धमकी दी। वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल दो गवाह पेश हुए।

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अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने पूर्व मंत्री विजय मिश्र और दीपक वर्मा को दोषी मानते हुए एक-एक साल की सजा सुनाते हुए 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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