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दुराचार आरोपी को पांच वर्ष की कठोर सजा, 4500 अर्थदंड

Thu, 23 Sep 2021 10:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Sep 2021 10:23 PM IST
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Five years rigorous punishment for misconduct accused, 4500 fine
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत बृहस्पतिवार को दुराचार के मामले में आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कारावास एवं 4500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जमानिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 27 जनवरी 2011 को थाने में तहरीर दी कि उसकी नाबालिक पुत्री लापता हैं। काफी खोज बिन के बाद नहीं मिली बाद में पता चला कि गांव का ही सोनू उर्फ मुमताज उसे बहला-फुसला कर ले गया है। तहरीर पर मुकदमा दर्जकर पुलिस ने 13 दिन बाद पीड़िता को बरामद कर आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
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