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Ghazipur News: दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा

Wed, 18 Jun 2025 11:28 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Jun 2025 11:28 PM IST
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Father convicted of rape gets 20 years imprisonment
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली के एक मोहल्ले की निवासी महिला ने नौ जुलाई 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका पति अब्दुल माजिद उसे हमेशा मारता-पीटता है। वह नाबालिग बेटी के साथ गलत काम करता है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का मेडिकल कराकर न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी पिता को सजा सुनाते हुए उसे जेल भेज दिया।
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