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उम्मीदवार के साथ सिर्फ तीन जा सकेंगे नामांकन स्थल तक

Thu, 01 Apr 2021 10:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Apr 2021 10:34 PM IST
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मौधा। उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थकों को नामांकन स्थल तक नहीं जाने दिया जाएगा। नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की दूरी पर उन्हें रोक दिया जाएगा। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार के साथ उसके चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक और सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी। यह जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी सैदपुर विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 एवं 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे का भी हिसाब लिया जाएगा। नामांकन से लेकर मतदान तक के बीच हुए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए चुनावी खर्च की सीमा 10 हजार रुपये होगी। जबकि प्रधान और बीडीसी के प्रत्याशी 75 हजार तक खर्च कर सकेंगे। वहीं जिला पंचायत सदस्य के दावेदारों को एक लाख 50 हजार रुपये तक खर्च करने का अधिकार होगा। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अगर किसी प्रत्याशी ने चुनावी खर्च की तय सीमा से अधिक खर्च किया तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
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