गाजीपुर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। शादी अनुदान योजना में लाभार्थी की पुत्री की शादी के लिए 20,000 रुपये धनराशि का अनुदान विभाग की ओर से वितरित किया जाता है। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनांतर्गत शहरी आवेदक की वार्षिक आय 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 निर्धारित की गई है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से तीन माह पूर्व एवं तीन माह बाद तक किया जा सकता है। इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरे गए प्रिंट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या के उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित विकासखंड कार्यालय पर एवं शहरी-नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र सभी संलग्नकों सहित अपने संबंधित तहसील पर जमा करने की व्यवस्था है। बताया कि यहां से आवेदन पत्र जांच-सत्यापन के बाद ऑनलाइन डिजिटली लॉक करते हुए हार्डकापी कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण को उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद विभाग की तरफ से धनराशि वितरण की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने उक्त के संबंध में पिछड़ा वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया कि उपरोक्त पात्रता के अंतर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाइट- www.shadianudan.upsdc.gov.in ( शादी अनुदान डाट यूपीएसडीसीडाट जीओवी डाट इन ) पर ऑनलाइन भरते हुए सभी वांछित संलग्नकों सहित विकासखंड-तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें।