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मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए तिथि घोषित
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गाजीपुर। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में राइफल क्लब सभागार में बैठक हुई। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एक नवंबर 2021 को किया जाएगा।
एक से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चार विशेष अभियान की तारीख निर्धारित की गई है जिसमें 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर एवं 28 नवंबर को निर्धारित की गई है। उक्त विशेष अभियान तिथियों में समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने नियत मतदेय स्थल पर जनता को नि:शुल्क पुनरीक्षण कराए जाने के लिए एकीकृत निर्वाचक नामावली के साथ समस्त प्रकार के फार्म सहित सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि जो युवा मतदाता एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे हैं। वह फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते है। उक्त विशेष अभियान की तिथियों में अपने नियत मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता का निरीक्षण करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जाने हेतु फार्म-6, मतदाता सूची से नाम अपनार्जित करने के लिए फार्म-7 एवं किसी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने के लिए फार्म-8 और उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8ए भरकर जमा कर सकते हैं।
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एक से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चार विशेष अभियान की तारीख निर्धारित की गई है जिसमें 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर एवं 28 नवंबर को निर्धारित की गई है। उक्त विशेष अभियान तिथियों में समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने नियत मतदेय स्थल पर जनता को नि:शुल्क पुनरीक्षण कराए जाने के लिए एकीकृत निर्वाचक नामावली के साथ समस्त प्रकार के फार्म सहित सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे।
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उन्होंने यह भी बताया कि जो युवा मतदाता एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे हैं। वह फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते है। उक्त विशेष अभियान की तिथियों में अपने नियत मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता का निरीक्षण करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जाने हेतु फार्म-6, मतदाता सूची से नाम अपनार्जित करने के लिए फार्म-7 एवं किसी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने के लिए फार्म-8 और उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8ए भरकर जमा कर सकते हैं।
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