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गोलू हत्याकांड का आरोपी गुंडा एक्ट में निरुद्ध
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजीपुर
Updated Thu, 21 Apr 2016 12:09 AM IST
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गिरफ्तारी
- फोटो : Arrest
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सोनवल हाल्ट रेलवे स्टेशन के पास बीते वर्ष चाकुओं से गोंद कर की गई गोलू सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी चंदन सिंह अभिषेक को पुलिस ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया है।
सोनवल निवासी विशाल सिंह गोलू (18) पुत्र स्व. चंद्रशेखर सिंह की हत्या सोनवल रेलवे हाल्ट के पास चाकुओं से गोंद कर कर दी गई। इस हत्याकांड ने इलाके के लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने गोलू की प्रेमिका का सहारा लिया था।
पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हत्यारों ने प्रेमिका के जरिये ही फोन कराकर गोलू को सोनवल हाल्ट के पास 7 मई की रात बुलाया था और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह गांव के लोगों ने गोलू के शव को देखा था। मृतक के परिजनों ने एक युवती समेत गांव के तीन युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम कराया था। मुख्य अभियुक्त चंदन सिंह उर्फ अभिषेक पर हत्या, कूटरचना आदि धाराओं के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने चंदन सिंह को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया है।
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सोनवल निवासी विशाल सिंह गोलू (18) पुत्र स्व. चंद्रशेखर सिंह की हत्या सोनवल रेलवे हाल्ट के पास चाकुओं से गोंद कर कर दी गई। इस हत्याकांड ने इलाके के लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने गोलू की प्रेमिका का सहारा लिया था।
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पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हत्यारों ने प्रेमिका के जरिये ही फोन कराकर गोलू को सोनवल हाल्ट के पास 7 मई की रात बुलाया था और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह गांव के लोगों ने गोलू के शव को देखा था। मृतक के परिजनों ने एक युवती समेत गांव के तीन युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम कराया था। मुख्य अभियुक्त चंदन सिंह उर्फ अभिषेक पर हत्या, कूटरचना आदि धाराओं के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने चंदन सिंह को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया है।
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