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हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजीपुर
Updated Fri, 11 Nov 2016 12:40 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अवध बिहारी सिंह की अदालत ने सैदपुर थाना क्षेत्र के डहरा कला गांव में हुए हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। दो अभियुक्तों को पूर्व में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है।
डेहरा कला गांव निवासी सत्यनारायण कुशवाहा के बेटे राजेश कुशवाहा जौनपुर में जिला पंचायत कार्यालय में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें गांव के सोनू उर्फ अनीस खां पुत्र इसराईल खां, नौशाद खां पुत्र समसुद्दीन खां, अबुलैस खां पुत्र गुलशेर खां और जहुर खां के तीन पुत्र जुल्फीकार खां, हुसैन खां और हसनैयन खां ने 23 मार्च 2006 की सुबह घेरकर तमंचों से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके विरूद्घ धारा 302, 504, 506, 120 बी भादवि और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सैदपुर थाने मुकदमा दर्ज हुआ। नौ मार्च 2009 को अभियुक्त सोनू, नौशाद और अबूलैस को उपरोक्त धाराओं में दोषी करार दिया गया। शेष तीन आरोपी जुल्फीकार खां, हुसैन खां और हसनैयन खां को दोष मुक्त कर दिया गया था। सोनू उर्फ अनीस खां के विरूद्घ दोष सिद्घि वारंट अदालत द्वारा निर्गत किया गया। सोनू उर्फ अनीस खां को वाराणसी में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त सोनू उर्फ अनीस खां को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष जेल और दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
डेहरा कला गांव निवासी सत्यनारायण कुशवाहा के बेटे राजेश कुशवाहा जौनपुर में जिला पंचायत कार्यालय में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें गांव के सोनू उर्फ अनीस खां पुत्र इसराईल खां, नौशाद खां पुत्र समसुद्दीन खां, अबुलैस खां पुत्र गुलशेर खां और जहुर खां के तीन पुत्र जुल्फीकार खां, हुसैन खां और हसनैयन खां ने 23 मार्च 2006 की सुबह घेरकर तमंचों से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके विरूद्घ धारा 302, 504, 506, 120 बी भादवि और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सैदपुर थाने मुकदमा दर्ज हुआ। नौ मार्च 2009 को अभियुक्त सोनू, नौशाद और अबूलैस को उपरोक्त धाराओं में दोषी करार दिया गया। शेष तीन आरोपी जुल्फीकार खां, हुसैन खां और हसनैयन खां को दोष मुक्त कर दिया गया था। सोनू उर्फ अनीस खां के विरूद्घ दोष सिद्घि वारंट अदालत द्वारा निर्गत किया गया। सोनू उर्फ अनीस खां को वाराणसी में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त सोनू उर्फ अनीस खां को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष जेल और दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
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