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त्रिभुवन सिंह की जमानत नामंजूर

Wed, 11 Apr 2018 11:52 PM IST
Updated Wed, 11 Apr 2018 11:52 PM IST
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त्रिभुवन सिंह की जमानत नामंजूर
गाजीपुर।
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अजय सिंह की अदालत ने आरोपी त्रिभुवन सिंह द्वारा अपने पुत्र की शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए मांगी जमानत (पेरोल) को नामंजूर कर दिया।

मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसरी चट्टी पर वर्ष 2001 में मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गोली चली थी। इसमें माफिया बृजेश सिंह एवं त्रिभुवन सिंह आरोपी हैं। त्रिभुवन सिंह ने बीते 9 अप्रैल को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया था कि उनके पुत्र शक्ति भवन सिंह की शादी 11 मई को है। अपने परिवार का एकमात्र मुखिया होने के चलते शादी में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें सम्मिलित होना आवश्यक है। आरोपी की ओर से कहा गया, जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन होगा। आवेदक के खर्चे पर पुलिस अभिरक्षा में 10 मई से 14 मई तक शादी में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाए। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया।
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