फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Crime branch in-charge stood for five hours in the dock of the court

Ghazipur News: न्यायालय के कटघरे में पांच घंटे खड़े रहे क्राइम ब्रांच प्रभारी

Thu, 16 Mar 2023 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Mar 2023 12:20 AM IST
विज्ञापन
Crime branch in-charge stood for five hours in the dock of the court
बाद में न्यायालय ने दी जमानत, किया रिहा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी / एसटी एक्ट अरविंद मिश्र की अदालत ने बुधवार को सादात के तत्कालीन थानाध्यक्ष और वर्तमान में क्राइम ब्रांच के प्रभारी रामाश्रय राय को फटकार लगाते हुए पांच घंटे कटघरे में खड़ा कर दिया। बाद में न्यायालय ने जमानत देने के साथ रिहा किया।
मालूम हो कि सादात थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव निवासी सतिया देवी ने बीते 13 सितंबर 2021 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। पीड़िता ने बताया था कि उस के गांव के कैलाश राय, उनका पुत्र पवन राय और दुर्विजय राय थानाध्यक्ष रामाश्रय राय के शह पर उसके पट्टाशुदा जमीन पर लगे पिलर और शौचालय को नष्ट करते हुए फसल को भी बर्बाद कर दिया। वदिनी के मना करने पर भी नहीं माने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। न्यायालय ने वदिनी के बयान और गवाहों के बयान के आधार पर बीते चार दिसंबर 2021 को सभी आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया था।
विज्ञापन

आरोपी कैलाश और उनके लड़कों ने अपनी जमानत करा लिया थी। जबकि थानाध्यक्ष रामाश्रय राय के विरुद्ध तीन सितंबर 2022 को गैर जमानती वारंट न्यायालय ने जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था । जिसपर थाने द्वारा बताया गया कि रामाश्रय राय क्राइम ब्रांच में तैनात है, वहां से तामिला कराया जाए। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि रामाश्रय राय पुलिस अधिकारी हैं, जिससे गैर जमानती वारंट का तामिला नहीं हो रहा है, जो आपत्तिजनक है।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करने का आदेश दिया था। तब जाकर रामाश्रय राय न्यायालय में हाजिर हुए। नियमित जमानत पर बहस हुई। उस दौरान वह पूरे दिन न्यायालय के अभिरक्षा में थे। देर शाम न्यायालय ने उनको जमानत पर रिहा किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed