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पराली जलाने पर नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान का लाभ
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फसल की कटाई करने के बाद पराली को खेत में ही जलाकर जल्दी से छुटकारा पाने वाले किसानों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वालों को अब अर्थदंड के अलावा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले सरकारी अनुदान के लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। खेत में ही पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाया है। जिन खेतों में पराली जलाते हैं उन खेतों में मौजूद मित्र कीट और सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पहली बार पराली जलाने पर सिर्फ अर्थदंड का प्रावधान है लेकिन अगर कोई किसान तीन बार पराली जलाते हुए चिन्हित होता है तो उसे मिलने वाले सभी सरकारी अनुदानों पर रोक लगा दी जाएगी। यहां तक कि किसानों को यूरिया, डीएपी एवं बीजों सहित अन्य सभी योजनाओं में मिलने वाले अनुदान का लाभ छीन लिया जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि किसान द्वारा पराली जलाने की तीनों घटनाएं एक ही वर्ष की हों। अधिकारियों ने बताया कि सेटेलाइट से भी पराली जलाए जाने की घटनाओं की निगरानी पूरे क्षेत्र में की जा रही है।
पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब पराली जलाने पर किसानों को अर्थदंड के अलावा सभी प्रकार की योजनाओं के अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा- मृत्युंजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर
जुर्माने का प्रावधान
क्षेत्रफल जुर्माना(रु.)
दो एकड़ तक 2500
दो से पांच एकड़ तक 5000
पांच एकड़ से अधिक 15000
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पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब पराली जलाने पर किसानों को अर्थदंड के अलावा सभी प्रकार की योजनाओं के अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा- मृत्युंजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर
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जुर्माने का प्रावधान
क्षेत्रफल जुर्माना(रु.)
दो एकड़ तक 2500
दो से पांच एकड़ तक 5000
पांच एकड़ से अधिक 15000