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पचास दिनों मेें सुनवाई कर दुष्कर्मी को सजा

Tue, 06 Sep 2022 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 11:39 PM IST
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After hearing in fifty days, the rapist was punished
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 50 दिनों में गवाही और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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कासिमाबाद कोतवाली के एक गांव के एक व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2021 को तहरीर दी कि रात 10 बजे परिवार सो रहा था। करीब 11 बजे रात पड़ोस का पवन कुमार राम घर में घुसकर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर परिवार के साथ पहुंचा तो पुत्री ने बताया कि आरोपी ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
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सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 50 दिनों में नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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