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अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी
Updated Tue, 08 Aug 2017 11:35 PM IST
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गाजीपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष के उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन उनसे जमानत धनराशि एक ही ली जाएगी। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित इस पद के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन फार्म का मूल्य 750 रुपये एवं जमानत धनराशि पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है।
निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व की निर्धारित तिथियों में संशोधन के बाद उप चुनाव का कार्यक्रम पिछले दिनों घोषित कर दिया गया। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त को दिन में 11 से 3 बजे तक नामांकन एवं उसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने का समय 19 अगस्त को दिन में 11 से 3 बजे तक निश्चित किया गया है। 22 अगस्त को दिन में 11 से 3 बजे तक मतदान एवं 3 बजे के बाद मतों की गणना कराई जाएगी। नामांकन से लेकर मतगणना तक की सभी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में संपन्न होगी। जिला मजिस्ट्रेट-निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार की ओर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार तृतीय को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसएन सिंह ने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशियों के साथ उनके प्रस्तावक एवं अनुमोदक जा सकते हैं। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों-सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व की निर्धारित तिथियों में संशोधन के बाद उप चुनाव का कार्यक्रम पिछले दिनों घोषित कर दिया गया। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त को दिन में 11 से 3 बजे तक नामांकन एवं उसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने का समय 19 अगस्त को दिन में 11 से 3 बजे तक निश्चित किया गया है। 22 अगस्त को दिन में 11 से 3 बजे तक मतदान एवं 3 बजे के बाद मतों की गणना कराई जाएगी। नामांकन से लेकर मतगणना तक की सभी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में संपन्न होगी। जिला मजिस्ट्रेट-निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार की ओर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार तृतीय को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसएन सिंह ने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशियों के साथ उनके प्रस्तावक एवं अनुमोदक जा सकते हैं। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों-सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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