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सोलर पंप के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

Sat, 01 Dec 2018 10:39 PM IST
Updated Sat, 01 Dec 2018 10:39 PM IST
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सोलर पंप के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य
गाजीपुर। कृषि विभाग की ओर से संचालित योजना सोलर फोटो वोलटैइक इरीगेशन पंप की स्थापना के लिए जिले में दो एचपी (डीसी.) के 12, तीन एचपी (डीसी) के 16 एवं पांच एचपी (एसी) के एक पंप की स्थापना किए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि यूपी सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पंप पाओ के सिद्धांत पर दो एचपी के लिए मे. टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड बंगलौर के नाम 50820 रुपये, तीन एचपी के लिए मे. प्रीमियर सोलर सिस्टम प्रा.लि. हैदराबाद के नाम 80997 रुपये तथा पांच एचपी के लिए मे. टापसन इनर्जी लिमिटेड, गांधीनगर गुजरात के नाम 205200 रुपये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट निर्गत कराते हुए लक्ष्य की सीमा के अंतर्गत 10 दिसंबर तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करा सकते हैं। सोलर पंप प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। बताया कि जिसका पंजीकरण नहीं है वह तत्काल कराकर सोलर पंप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उनके बंशीबाजार स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।
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