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Ghazipur News: दुष्कर्म में 10 साल की सजा
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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
भुड़कुड़ा कोतवाली के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी टेंट हाउस की दुकान में चंद्रकेशव मजदूरी करता था। बीते 18 जून 2017 को उसकी नाबालिग पुत्री को मजदूर चंद्रकेशव अपने जीजा विक्रम के साथ बाइक से भगा ले गया।
वादिनी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। साथ ही न्यायालय में पीड़िता का बयान दर्ज कराया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन ने छह गवाहों को पेश किया। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विक्रम को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। वहीं आरोपी चंद्रकेशव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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भुड़कुड़ा कोतवाली के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी टेंट हाउस की दुकान में चंद्रकेशव मजदूरी करता था। बीते 18 जून 2017 को उसकी नाबालिग पुत्री को मजदूर चंद्रकेशव अपने जीजा विक्रम के साथ बाइक से भगा ले गया।
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वादिनी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। साथ ही न्यायालय में पीड़िता का बयान दर्ज कराया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन ने छह गवाहों को पेश किया। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विक्रम को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। वहीं आरोपी चंद्रकेशव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।