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अपार्टमेंट एक्ट मतलब सुरक्षा की गारंटी
Ghaziabad
Updated Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
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गाजियाबाद। अपार्टमेंट एक्ट लोगों को बिल्डरों के मोहजाल और वादाखिलाफियों से मुक्ति दिलाएगा। जीडीए इसे कड़ाई से लागू कराने का फैसला कर चुका है। शहर में करीब 40 फीसदी आबादी अपार्टमेंट्स में रहती है।
बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने अपार्टमेंट एक्ट-2010 के नियम-कायदों को लागू किया था।जीडीए उपाध्यक्ष को एक्ट का प्रभारी अधिकारी बनाया है।
जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि शहर की लाखों की आबादी अपार्टमेंट्स में रहती है। अपार्टमेंट एक्ट को प्रभावी तरीके लागू कर बिल्डर प्रोजेक्ट में रहने वाले रेजीडेंट्स के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बिल्डर ने जिन सुविधाओं का वादा फ्लैट्स खरीदार से किया है, उसे वह पूरी करनी होंगी।
...तो बिल्डर जाएगा जेल
तय समयसीमा में पजेशन न देने पर जुर्माना
पार्किंग का स्थान न छोड़ने पर कड़ी कार्यवाही, तीन से पांच लाख रुपये तक जुर्माना, तीन से छह साल तक की कैद
अग्निशमन मानकों पर खरा न उतरने पर जुर्माने संग जेल
कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना नहीं दे सकते पजेशन
कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिना नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन
सीवेज सिस्टम के लिए नगर निगम की एनओसी जरूरी
क्या हैं हालात
बिल्डरों ने ज्यादातर अपार्टमेंट में पार्किंग की जगह को भी बेच डाला है। ऐसे में लोगों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होती हैं। पांच साल में सिर्फ आठ बिल्डरों ने ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है।
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बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने अपार्टमेंट एक्ट-2010 के नियम-कायदों को लागू किया था।जीडीए उपाध्यक्ष को एक्ट का प्रभारी अधिकारी बनाया है।
जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि शहर की लाखों की आबादी अपार्टमेंट्स में रहती है। अपार्टमेंट एक्ट को प्रभावी तरीके लागू कर बिल्डर प्रोजेक्ट में रहने वाले रेजीडेंट्स के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बिल्डर ने जिन सुविधाओं का वादा फ्लैट्स खरीदार से किया है, उसे वह पूरी करनी होंगी।
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...तो बिल्डर जाएगा जेल
तय समयसीमा में पजेशन न देने पर जुर्माना
पार्किंग का स्थान न छोड़ने पर कड़ी कार्यवाही, तीन से पांच लाख रुपये तक जुर्माना, तीन से छह साल तक की कैद
अग्निशमन मानकों पर खरा न उतरने पर जुर्माने संग जेल
कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना नहीं दे सकते पजेशन
कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिना नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन
सीवेज सिस्टम के लिए नगर निगम की एनओसी जरूरी
क्या हैं हालात
बिल्डरों ने ज्यादातर अपार्टमेंट में पार्किंग की जगह को भी बेच डाला है। ऐसे में लोगों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होती हैं। पांच साल में सिर्फ आठ बिल्डरों ने ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है।
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