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आगरा: कुत्ते पर सड़क बनाने में चार गिरफ्तार, पांच साल तक की सजा का है प्रावधान

Thu, 14 Jun 2018 05:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Updated Thu, 14 Jun 2018 05:11 AM IST
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Four arrested in road construction on dog, questioned by owner of construction company
कुत्ते के ऊपर बना दी सड़क - फोटो : अमर उजाला
सदर के फूल सैय्यद चौराहा पर कुत्ते के ऊपर ही सड़क बना दिए जाने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें निर्माण कंपनी का सुपरवाइजर, रोड रोलर का ड्राइवर और दो मजदूर शामिल हैं। वाकया सोमवार को सामने आया था। कुत्ता सड़क किनारे लेटा था। उसी पर रोड रोलर चढ़ा दिया गया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह थी कि मौत हो जाने के बाद शव पर सड़क भी बना दी गई। मामला केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की संस्थान पिपुल फॉर एनिमल (पीएफए) तक पहुंच जाने के बाद पुलिस ने सड़क बना रही कंपनी आरपी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया था।
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सदर थाना के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को इस मामले में चार लोग गिरफ्तार किए गए। ये हैं मथुरा के गांव डडीसरा निवासी सुपरवाइजर रविंद्र सिंह, मध्य प्रदेश केभिंड निवासी रोड रोलर चालक कुलदीप, अलीगढ़ के अतरौली के गांव नहर निवासी मजदूर वीरेंद्र और भिंड का निवासी मजदूर सतीश। विवेचना अभी चल रही है और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो कंपनी के मालिक से भी पूछताछ की जाएगी।
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सोशल मीडिया पर लोगों ने जाहिर किया गुस्सा

इस मामले में लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया। किसी ने इसे क्रूरता की हद बताया तो किसी ने लिखा कि उनके पास शब्द ही नहीं है, इस संवेदनहीनता को बयां करने के लिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर लोगों ने पोस्ट डालीं, इन्हें काफी शेयर किया गया।
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पांच साल तक की सजा का प्रावधान

पुलिस ने दो धाराएं लगाई हैं 428 और 429 जबकि कायदे से एक ही बनती है क्योंकि एक ही पशु मरा है। 428 में मुजरिम को दो साल तक की सजा का प्रावधान है। 429 के तहत किसी भी मूल्य के पशु को घायल, विकलांग करने या उसकी जान लेने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। इस केस में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 लगाई गई है। 


इसमें दोष सिद्ध होने पर 10 से 50 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस का कहना है कि जिस कुत्ते को मारा गया, उसका मूल्य तय नहीं है, इसके तय हो जाने पर एक  धारा हटा दी जाएगी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में 2017 में योगी सरकार ने संशोधन किया है। इस पर पुलिस विधि विशेषज्ञ की राय ले रही है।
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