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कूट रचित ई-वे बिल और जीएसटी चुकाये बगैर 35.5 लाख का माल हो रहा था इधर से उधर

Mon, 18 Apr 2022 12:03 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 18 Apr 2022 12:03 AM IST
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Without paying the coded e-way bill and GST, goods worth 35.5 lakhs were being moved here and there.
फिरोजाबाद। संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने दो मामलों में कार्रवाई कर करीब 35 लाख, 50 हजार रुपये का माल पकड़ा। इसे कूट रचित वाहन संख्या, फर्जी ई-वे बिल के जरिये दिल्ली से गुवाहाटी और वाराणसी से दिल्ली ले जाया जा रहा था। दोनों मामलों में संबंधित कंपनी व वाहनों पर आवश्यक कार्रवाई के बाद कुल 12 लाख, 66 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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संयुक्त आयुक्त सेंट्रल जीएसटी श्याम प्रसाद के निर्देश पर उपायुक्त जीएसटी डॉ. सतीश कुमार सिंह ने टीम के साथ फिरोजाबाद-कुरावली मार्ग पर रविवार तड़के चेकिंग अभियान चलाया। उपायुक्त जीएसटी ने बताया कि चेंकिग में नई दिल्ली की ओर से आ रहे एक ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में बिल्डिंग निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले करीब 28 लाख, 50 हजार रुपये की कीमत का लोहे का सामान लदा था।
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सख्ती के बाद चालक ने बिल दिखाया तो उसमें वाहन पंजीकरण संख्या फर्जी निकली। यही नहीं ऑनलाइन परीक्षण के दौरान इस नंबर के वाहन पर अन्यत्र किसी स्थान पर भी माल परिवहन किये जाने बात सामने आई। उपायुक्त जीएसटी के अनुसार वाहन चालक द्वारा ट्रक में लदे माल के परिवहन के लिए जरूरी ई-वे-बिल भी फर्जी निकला।
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ट्रक व सामान भेजने वाली फर्म स्काई मैक्स प्राइवेट लिमिटेड पर कुल आठ लाख, 73 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य मामले में भी जीएसटी सचल दल की टीम ने बगैर जीएसटी चुकाए वाराणसी से दिल्ली ले जाए जा रहे सेंट्रल एयर कंडीशनर की खेप पकड़ी।

सेंट्रल जीएसटी की कीमत करीब सात लाख रुपये अंकन के साथ ही इस वाहन पर तीन लाख, 93 हजार रुपये का जुर्माना व कर निर्धारण किया गया है। कार्यवाही के दौरान कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर जीएसटी प्रेमदत्त शर्मा, बृजेश सिंह के अलावा सहायक भोजेलाल एवं देव सिंह आदि शामिल रहे।
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