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UP: मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा; पुलिस ने 20 दिन में दाखिल की थी चार्जशीट

Sat, 28 Feb 2026 10:11 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sat, 28 Feb 2026 10:11 PM IST
सार

यूपी के फिरोजाबाद जिले में बच्ची से दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 20 दिन में चार्जशीट दाखिल की थी।

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Man sentenced to life imprisonment for assaulting girl
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र की एक मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी राजेश को एडीजे पॉक्सो एक्ट प्रथम कोर्ट की जज करुणा सिंह ने शनिवार को दोषी करार दिया। साथ ही आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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मामला 21 अक्तूबर 2023 का है। नारखी थाना क्षेत्र की गढ़ी छत्रपति (कांशीराम कॉलोनी) निवासी राजेश ने अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी सौरभ दीक्षित ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 
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तत्कालीन क्षेत्राधिकारी टूंडला अनिवेश कुमार ने मामले की गहन विवेचना की। पुलिस ने केवल दो दिनों के भीतर 23 अक्तूबर 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वैज्ञानिक साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर मात्र 20 दिनों के अंदर 10 नवंबर 2023 कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने मजबूत साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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