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साढ़े चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,एक लाख का लगाया अर्थंदंड
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने साढ़े चार वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी जवाहर सिंह उर्फ झबरा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के हितार्थ संरक्षक द्वारा विधि के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।
घटनाक्रम थाना उत्तर क्षेत्र के बीस दिसंबर 2015 का है। एक मोहल्ले की निवासी साढ़े चार वर्ष की बालिका घर के पास खेल रही थी। घर के पास का निवासी जवाहर सिंह उर्फ झबरा उसे बहला-फुसलाकर अपने घर की ओर ले गया। इस दौरान बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना करके न्यायालय में रिपोर्ट दायर की।
मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज प्रथम एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट के कई उदाहरण को रखा। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी जवाहर उर्फ झबरा को सजा सुनाई है।
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घटनाक्रम थाना उत्तर क्षेत्र के बीस दिसंबर 2015 का है। एक मोहल्ले की निवासी साढ़े चार वर्ष की बालिका घर के पास खेल रही थी। घर के पास का निवासी जवाहर सिंह उर्फ झबरा उसे बहला-फुसलाकर अपने घर की ओर ले गया। इस दौरान बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना करके न्यायालय में रिपोर्ट दायर की।
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मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज प्रथम एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट के कई उदाहरण को रखा। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी जवाहर उर्फ झबरा को सजा सुनाई है।
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