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Firozabad News: पिटाई व जातिसूचक गाली देने के दो दोषियों को 4 वर्ष का कारावास

Tue, 05 Sep 2023 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 05 Sep 2023 11:40 PM IST
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Four years imprisonment to two accused of beating and caste based abuses
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद ने पिटाई व एससी-एसटी एक्ट के दोषी दिनेश यादव व छोटू उर्फ सुशील यादव को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ढाई-ढाई हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटनाक्रम थाना नसीरपुर के गांव रसूलपुर का चार नवंबर 2019 का है। रामसेवक ने अभियोग दर्ज कराया कि वह पत्नी के साथ खेत पर मेड़ बांधने के लिए मिट्टी डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान नगला भूप निवासी दिनेश यादव व छोटू उर्फ सुशील यादव आए और मेरे एवं पत्नी सुनीता के साथ पिटाई करने के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया।
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जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने करते हुए दोषयों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दिनेश यादव एवं छोटू उर्फ सुशील यादव को एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। ढाई-ढाई हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देेने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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