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जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम जितेंद्र कुमार द्वितीय ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस साल के कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना फरिहा कोंडर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र दलवीर सिंह आठ नवंबर 2016 को ससुराल मैनपुरी थाना औंछा के नगला निरोती से पत्नी को बाइक से ला रहा था। शाम को साहूमई तिराहे पर साहूमई के ओसपाल उर्फ पेटा, राजेश ने बाइक की चाबी निकाल ली, पत्नी से जेवरात लूट लिए और गोली मार दी। थाना फरिहा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करके रिपोर्ट न्यायालय में पेश की।
अपर जिला जज नवम जितेंद्र कुमार द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई हुई। शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने की। अपर जिला जज नवम ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ओसपाल उर्फ पेटा व राजेश को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना फरिहा कोंडर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र दलवीर सिंह आठ नवंबर 2016 को ससुराल मैनपुरी थाना औंछा के नगला निरोती से पत्नी को बाइक से ला रहा था। शाम को साहूमई तिराहे पर साहूमई के ओसपाल उर्फ पेटा, राजेश ने बाइक की चाबी निकाल ली, पत्नी से जेवरात लूट लिए और गोली मार दी। थाना फरिहा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करके रिपोर्ट न्यायालय में पेश की।
अपर जिला जज नवम जितेंद्र कुमार द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई हुई। शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने की। अपर जिला जज नवम ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ओसपाल उर्फ पेटा व राजेश को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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