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औद्योगिक आस्थानों में भूखंड लेने वाले उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में मिलेगी छूट
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फिरोजाबाद। यूपीसीडा के औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखंडों को वित्तीय संस्थान अथवा कोर्ट द्वारा नीलामी के जरिए क्रय करने वाले उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा नामांतरण के माध्यम से भूखंड प्राप्त करने वालों को भी यह छूट दी जाएगी। यूपीसीडा की ओर से हाल ही में उक्त निर्देश जारी किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधीन प्रदेशभर में 150 से ज्यादा औद्योगिक आस्थान संचालित हैं। फिरोजाबाद में जलेसर रोड स्थित औद्योगिक आस्थान की देखरेख का जिम्मा भी यूपीसीडा के पास है। उक्त औद्योगिक आस्थानों में कोर्ट या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा की जाने वाली नीलामी के जरिए अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा नामांतरण के जरिए भूखंड क्रय करने पर उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा।
हालांकि भूखंड प्राप्त करने वाले उद्यमी को नामांतरण शुल्क के रूप में वर्तमान किश्त का 15 प्रतिशत नामांतरण शुल्क देना अनिवार्य है। अगर कोई यूनिट अथवा इकाई उत्पादन प्रक्रिया में है, तो पांच से साढ़े सात प्रतिशत नामांतरण शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें उद्यमियों को पट्टा शुल्क या पट्टा संशोधन जैसे मामलों अन्य किसी कार्रवाई पूर्ण कराने की अनिवार्यता में छूट मिलेगी।
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- यूपीसीडा अधीन औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखंडों के नामांतरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। - विनोद कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा।
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उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधीन प्रदेशभर में 150 से ज्यादा औद्योगिक आस्थान संचालित हैं। फिरोजाबाद में जलेसर रोड स्थित औद्योगिक आस्थान की देखरेख का जिम्मा भी यूपीसीडा के पास है। उक्त औद्योगिक आस्थानों में कोर्ट या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा की जाने वाली नीलामी के जरिए अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा नामांतरण के जरिए भूखंड क्रय करने पर उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा।
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हालांकि भूखंड प्राप्त करने वाले उद्यमी को नामांतरण शुल्क के रूप में वर्तमान किश्त का 15 प्रतिशत नामांतरण शुल्क देना अनिवार्य है। अगर कोई यूनिट अथवा इकाई उत्पादन प्रक्रिया में है, तो पांच से साढ़े सात प्रतिशत नामांतरण शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें उद्यमियों को पट्टा शुल्क या पट्टा संशोधन जैसे मामलों अन्य किसी कार्रवाई पूर्ण कराने की अनिवार्यता में छूट मिलेगी।
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- यूपीसीडा अधीन औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखंडों के नामांतरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। - विनोद कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा।