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Firozabad News: निशुल्क प्रवेश के लिए 1900 बच्चों का कराया आवेदन
Wed, 01 Mar 2023 12:17 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 01 Mar 2023 12:17 AM IST
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निशुल्क प्रवेश के लिए 1900 बच्चों का कराया आवेदन
प्राइवेट स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर मिलेगा निशुल्क प्रवेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि गुजर गई है। पहले चरण में 1900 बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन किए गए है। सत्यापन के बाद प्राइवेट स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश दिलाया जाएगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नौ हजार छात्र-छात्राएं पहले से ही निशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसमें तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को प्रथम कक्षा में प्रवेश मिलता है। सत्र 2023-24 के लिए प्रथम चरण में छह फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार तक चली। प्रथम चरण में सोमवार तक 1900 अभिभावकों ने अपने बच्चों को आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन किया है।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक से 10 मार्च तक स्क्रीनिंग की जाएगी। जिसके बाद पात्र बच्चों को लॉटरी सिस्टम द्वारा 12 मार्च को निशुल्क प्रवेश के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए 16 मार्च से 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन होगें, जिनका सत्यापन 07 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कराया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 28 अप्रैल से 12 मई तक निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
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जिला समन्वयक वैभव कुमार ने बताया कि 28 फरवरी तक आरटीई के तहत 200 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल में निशुल्क प्रवेश पाने के लिए प्रथम चरण में 1900 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सत्यापन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
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प्राइवेट स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर मिलेगा निशुल्क प्रवेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि गुजर गई है। पहले चरण में 1900 बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन किए गए है। सत्यापन के बाद प्राइवेट स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश दिलाया जाएगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नौ हजार छात्र-छात्राएं पहले से ही निशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसमें तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को प्रथम कक्षा में प्रवेश मिलता है। सत्र 2023-24 के लिए प्रथम चरण में छह फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार तक चली। प्रथम चरण में सोमवार तक 1900 अभिभावकों ने अपने बच्चों को आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन किया है।
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बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक से 10 मार्च तक स्क्रीनिंग की जाएगी। जिसके बाद पात्र बच्चों को लॉटरी सिस्टम द्वारा 12 मार्च को निशुल्क प्रवेश के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए 16 मार्च से 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन होगें, जिनका सत्यापन 07 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कराया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 28 अप्रैल से 12 मई तक निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
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जिला समन्वयक वैभव कुमार ने बताया कि 28 फरवरी तक आरटीई के तहत 200 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल में निशुल्क प्रवेश पाने के लिए प्रथम चरण में 1900 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सत्यापन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी।