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Fatehpur News: चोरी के दोषी को छह वर्ष 13 दिन का कारावास
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फतेहपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान चोरी के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह वर्ष 13 दिन के कारावास की सजा सुनाई। सदर कोतवाली क्षेत्र के किमिरियापुर गांव निवासी सुनील कुमार को यह सजा दी गई है।
कोतवाली क्षेत्र के जयराम नगर निवासी सूरज पाल की पत्नी ससुराल गई हुई थी। चार मई 2020 को वह ससुराल से लौटकर घर आई तो पाया कि जंगला और कमरे का ताला टूटा हुआ था और घर से 50 हजार रुपये नकद व जेवरात चोरी हो चुके थे।
चोरी की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है।
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कोतवाली क्षेत्र के जयराम नगर निवासी सूरज पाल की पत्नी ससुराल गई हुई थी। चार मई 2020 को वह ससुराल से लौटकर घर आई तो पाया कि जंगला और कमरे का ताला टूटा हुआ था और घर से 50 हजार रुपये नकद व जेवरात चोरी हो चुके थे।
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चोरी की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है।
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